पीएफ कैसे निकलता है

क्या आप जानना चाहते हैं कि पीएफ कैसे निकाला जाता है? कर्मचारी भविष्य निधि (EPF) एक बचत योजना है जो कर्मचारियों को उनके भविष्य के लिए पैसे जमा करने में मदद करती है। जब आप नौकरी छोड़ते हैं या रिटायर होते हैं, तो आप इस जमा राशि को निकाल सकते हैं। यह प्रक्रिया थोड़ी जटिल लग सकती है, लेकिन हम इसे आसान बनाने के लिए यहां हैं। इस लेख में, हम आपको पीएफ निकालने के विभिन्न तरीकों और आवश्यक चरणों के बारे में विस्तार से बताएंगे।
पीएफ निकालने के तरीके
पीएफ निकालने के कई तरीके हैं, जिनमें ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों शामिल हैं। आइए इन पर एक-एक करके नजर डालते हैं:
ऑनलाइन पीएफ कैसे निकालें
ऑनलाइन पीएफ निकालना सबसे आसान और सुविधाजनक तरीका है। इसके लिए आपके पास UAN (Universal Account Number) और आधार कार्ड होना जरूरी है, जो आपके पीएफ खाते से लिंक होना चाहिए।
- ईपीएफओ पोर्टल पर जाएं: सबसे पहले, कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (EPFO) की आधिकारिक वेबसाइट पर जाएं: https://www.epfindia.gov.in/
- यूएएन और पासवर्ड से लॉग इन करें: अपने यूएएन और पासवर्ड का उपयोग करके लॉग इन करें। यदि आप अपना पासवर्ड भूल गए हैं, तो आप इसे रीसेट कर सकते हैं।
- ‘ऑनलाइन सर्विसेज’ टैब पर क्लिक करें: लॉग इन करने के बाद, ‘ऑनलाइन सर्विसेज’ टैब पर क्लिक करें और ‘क्लेम (फॉर्म-31, 19, 10सी और 10डी)’ चुनें।
- बैंक खाते को सत्यापित करें: अगले पृष्ठ पर, आपको अपने बैंक खाते के अंतिम चार अंक दर्ज करके सत्यापित करना होगा।
- ‘हां’ पर क्लिक करें: सत्यापन के बाद, ‘हां’ पर क्लिक करें और आगे बढ़ें।
- क्लेम फॉर्म चुनें: अब आपको ‘आई वांट टू अप्लाई फॉर’ विकल्प में से पीएफ निकालने का कारण चुनना होगा। यदि आप पूरी राशि निकालना चाहते हैं, तो ‘पीएफ फुल सेटलमेंट’ चुनें।
- आवश्यक विवरण भरें: फॉर्म में सभी आवश्यक विवरण भरें और आवश्यक दस्तावेज अपलोड करें।
- ओटीपी सत्यापित करें: अपने आधार से जुड़े मोबाइल नंबर पर प्राप्त ओटीपी (वन-टाइम पासवर्ड) दर्ज करें।
- फॉर्म जमा करें: अंत में, फॉर्म जमा करें।
आपका क्लेम प्रोसेस हो जाएगा और कुछ दिनों में आपके बैंक खाते में पैसा आ जाएगा।
ऑफलाइन पीएफ कैसे निकालें
यदि आप ऑनलाइन पीएफ निकालने में सक्षम नहीं हैं, तो आप ऑफलाइन तरीका भी अपना सकते हैं। इसके लिए आपको एक कंपोजिट क्लेम फॉर्म भरना होगा और इसे ईपीएफओ कार्यालय में जमा करना होगा।
- कंपोजिट क्लेम फॉर्म डाउनलोड करें: ईपीएफओ की वेबसाइट से कंपोजिट क्लेम फॉर्म डाउनलोड करें।
- फॉर्म भरें: फॉर्म में सभी आवश्यक विवरण जैसे आपका नाम, यूएएन, आधार नंबर, बैंक खाता विवरण और पीएफ निकालने का कारण भरें।
- दस्तावेज संलग्न करें: फॉर्म के साथ आवश्यक दस्तावेज जैसे पहचान प्रमाण, पता प्रमाण और बैंक खाता विवरण की प्रति संलग्न करें।
- जमा करें: भरे हुए फॉर्म को अपने नियोक्ता (employer) या ईपीएफओ कार्यालय में जमा करें।
आपका क्लेम प्रोसेस होने में कुछ समय लगेगा, और आपको अपने बैंक खाते में पैसा मिल जाएगा।
पीएफ निकालने के लिए आवश्यक दस्तावेज
पीएफ निकालने के लिए आपको कुछ दस्तावेजों की आवश्यकता होगी। ये दस्तावेज आपकी पहचान और आपके बैंक खाते को सत्यापित करने में मदद करते हैं। यहां आवश्यक दस्तावेजों की सूची दी गई है:
- आधार कार्ड
- पैन कार्ड
- बैंक खाता विवरण (कैंसिल चेक या बैंक स्टेटमेंट)
- यूएएन (Universal Account Number)
- फॉर्म 15जी (यदि लागू हो)
पीएफ निकालने की शर्तें
पीएफ निकालने के लिए कुछ शर्तें हैं जिन्हें आपको पूरा करना होगा। यहां कुछ महत्वपूर्ण शर्तें दी गई हैं:
- नौकरी छोड़ने के बाद: आप नौकरी छोड़ने के बाद ही पीएफ निकाल सकते हैं।
- बेरोजगारी: यदि आप दो महीने से अधिक समय से बेरोजगार हैं, तो आप पीएफ निकाल सकते हैं।
- रिटायरमेंट: रिटायरमेंट के बाद आप पीएफ की पूरी राशि निकाल सकते हैं।
- अन्य कारण: कुछ विशेष परिस्थितियों में, जैसे कि चिकित्सा आपातकाल, शादी या घर का निर्माण, आप पीएफ का कुछ हिस्सा निकाल सकते हैं।
पीएफ निकालने में लगने वाला समय
पीएफ निकालने में आमतौर पर 5 से 30 दिन लगते हैं। ऑनलाइन क्लेम को प्रोसेस होने में कम समय लगता है, जबकि ऑफलाइन क्लेम में अधिक समय लग सकता है। यदि आपके आवेदन में कोई त्रुटि है या आपके दस्तावेज अधूरे हैं, तो इसमें अधिक समय लग सकता है।
पीएफ निकालने पर टैक्स
पीएफ निकालने पर टैक्स लगता है, लेकिन यह कुछ शर्तों पर निर्भर करता है। यदि आप 5 साल से पहले पीएफ निकालते हैं, तो यह टैक्स के दायरे में आता है। यदि आप 5 साल के बाद पीएफ निकालते हैं, तो यह टैक्स फ्री होता है।
पीएफ निकालने से पहले ध्यान रखने योग्य बातें
पीएफ निकालने से पहले, यहां कुछ बातें दी गई हैं जिन्हें आपको ध्यान में रखना चाहिए:
- सुनिश्चित करें कि आपका यूएएन आपके आधार कार्ड से लिंक है।
- अपने बैंक खाते का विवरण सही ढंग से भरें।
- अपने नियोक्ता से अपना एग्जिट डेट अपडेट करवाएं।
- पीएफ निकालने से पहले सभी नियमों और शर्तों को ध्यान से पढ़ें।
अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न (FAQ)
पीएफ निकालने के लिए ऑनलाइन आवेदन कैसे करें?
ईपीएफओ पोर्टल पर जाएं, लॉग इन करें, ‘ऑनलाइन सर्विसेज’ टैब पर क्लिक करें और ‘क्लेम (फॉर्म-31, 19, 10सी और 10डी)’ चुनें। आवश्यक विवरण भरें और फॉर्म जमा करें।
पीएफ निकालने में कितना समय लगता है?
पीएफ निकालने में आमतौर पर 5 से 30 दिन लगते हैं।
क्या पीएफ निकालने पर टैक्स लगता है?
यदि आप 5 साल से पहले पीएफ निकालते हैं, तो यह टैक्स के दायरे में आता है। यदि आप 5 साल के बाद पीएफ निकालते हैं, तो यह टैक्स फ्री होता है।
मैं अपना यूएएन कैसे प्राप्त कर सकता हूं?
आप अपने नियोक्ता से अपना यूएएन प्राप्त कर सकते हैं या ईपीएफओ पोर्टल पर जाकर इसे ऑनलाइन प्राप्त कर सकते हैं।
क्या मैं नौकरी छोड़ने से पहले पीएफ निकाल सकता हूं?
आमतौर पर, आप नौकरी छोड़ने के बाद ही पीएफ निकाल सकते हैं, लेकिन कुछ विशेष परिस्थितियों में आप पीएफ का कुछ हिस्सा निकाल सकते हैं।
हमें उम्मीद है कि यह लेख आपको पीएफ निकालने की प्रक्रिया को समझने में मदद करेगा। यदि आपके कोई और प्रश्न हैं, तो आप ईपीएफओ की वेबसाइट पर जा सकते हैं या अपने नियोक्ता से संपर्क कर सकते हैं। भविष्य के लिए बचत करना महत्वपूर्ण है, और पीएफ एक शानदार तरीका है ऐसा करने का।